Aug 21, 2010

बीएसपी अफसरों को एक-एक वर्ष कैद

दुर्घटना में श्रमिक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया : श्रम न्यायालय ने सुनाई सजा

दुर्घटना से श्रमिक की मौत के मामले में श्रम न्यायालय ने भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक (संकार्य) एसके जैन तथा सीसीडी कोल केमिकल्स के कारखाना प्रबंधक एके परती को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रकरण के मुताबिक २१ जनवरी ०५ को संयंत्र स्थित कुलिंग टावर के सेल नंबर १ के ऊपरी भाग में स्थित फेन में चिपिंग कार्य के दौरान करीब ३२ फुट ऊपर से श्रमिक जगेश्वर महतो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कारखाना निरीक्षक केके द्विवेदी ने जांच के बाद पाया कि अभियुक्तगण की ओर से कार्यस्थल पर फेनस्टिंग अथवा हेंडलस्टिंग आदि सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। इस आधार पर कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा ९२ के तहत एसएल मात्रे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रम न्यायालय के यहां अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि आरोपी एसके जैन सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

आरंभ में पढ़ें : -

ओंकार .... नत्‍था ..... पीपली लाईव .... और एड्स से मौत 
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