प्रोफेसर के साथ मारपीट करने के आरोप में कॉलेज से निलंबित छात्र क्रेग मैक्लाउड प्रकरण में बिलासपुर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर अंतिम निर्णय लेने तथा इससे हाईकोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट को सूचित किए जाने के दूसरे दिन मामले में पुनः सुनवाई होगी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट करने के मामले में छात्र क्रेग को प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने २ फरवरी २०१० में कॉलेज से बर्खास्त करने अनुशंसा की थी।
३ फरवरी को विश्वविद्यालय ने छात्र को निलंबित कर उसके परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उसे ४ फरवरी को क्यों न आपको निलंबित किया जाए, कहकर कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में उसने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कार्रवाई करने के बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया है। याचिका पर १७ फरवरी को प्रारंभिक सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। प्रकरण में जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की एकलपीठ में पुनः सुनवाई हुई।
उन्होंने मामले में विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता छात्र क्रेग के मामले में एक सप्ताह के अंदर अंतिम निर्णय लेने तथा इससे हाईकोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट को अवगत कराने के दूसरे दिन प्रकरण में पुनः सुनवाई होगी।