बिलासपुर हाईकोर्ट ने महिला कोटवार को पद से पृथक करने संबंधी राजस्व मंडल के आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को अंतरिम अनुतोष प्रदान किया गया है।
विदित हो कि दुर्ग जिले के ग्राम भैसबोड़ निवासी भगवती बाई की मां गांव की कोटवार थी। उसके बीमार होने पर भगवती बाई ने बेमेतरा तहसीलदार के समक्ष मां के स्थान पर कोटवार नियुक्त करने आवेदन दिया। तहसीलदार ने भगवती बाई को अस्थाई कोटवार नियुक्त करते हुए कार्य से संतुष्ट होने पर स्थाई नियुक्ति करने का आदेश दिया। इसके बाद पूर्व कोटवार के रिश्तेदार कबीर दास ने स्थाई कोटवार नियुक्त करने एसडीओ के समक्ष आवेदन दिया था। एसडीओ ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर कबीर दास को कोटवार नियुक्त किया। भैंसबोड़ की कोटवारी का विवाद कमिश्नर, राजस्व मंडल तक पहुंच गया। राजस्व मंडल ने भगवती बाई को पद से हटा कर कबीर दास को कोटवार नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के खिलाफ भगवती बाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने याचिकाकर्ता भगवती बाई को अंतरिम अनुतोष प्रदान करते हुए राजस्व मंडल द्वारा उसे पद से पृथक करने संबंधी निर्णय पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।