Jun 20, 2010

छग खनिज नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए छग खनिज नियम २००९ को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने खनिज विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद नियम को चुनौती दी थी।

मामला राजनादगांव का है। यहां की निवासी व खदान तथा क्रेशर संचालिका पुष्पलता ओसवाल को खनिज विभाग ने छग खनिज नियम २००९ (खनन, परिवहन तथा भंडारण) का हवाला देते हुए खदान के बाहर खनिज का भंडारण और परिवहन करने की स्थिति में लाइसेंस लेने की अनिवार्यता रख दी थी। नोटिस में कहा गया था कि लीज वाली जमीन के बाद परिवहन व भंडारण करने की स्थिति में छग खनिज नियम प्रभावशील होगा। लिहाजा दूसरा लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। खनिज विभाग के नोटिस के बाद याचिकाकर्ता ने नियम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उसका क्रेशर लीज एरिया में लगा हुआ है। खनिज का भंडारण व परिवहन भी वह लीज सीमा के भीतर ही कर रही है। उसे दूसरी परमिट की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस आईएम कुद्दुसी व जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने छग खनिज नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

My Blog List