Jun 25, 2010

कर्ज अदा करने के बाद भी ले गए थे वाहन : फायनेंस कंपनी देगी हर्जाना

छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग नगर में ऋण अदायगी के बावजूद फायनेंस कंपनी द्वारा कथित तौर पर ट्रक वापस ले जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को हरजाना देकर राहत पहुंचाया है। इस मामले में उपभोक्ता फोरम न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए सिटी फायनेंस इंडिया मुंबई को 12 लाख 18 हजार 526 रूपए पीड़ित को देने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ केम्प 1 भिलाई निवासी राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने याचिका प्रस्तुत किया था।

अधिवक्ता पीएस चौहान ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद अपने जीवकोपार्जन के लिए ट्रक क्रमांक सीजी 04 जी 1123 का क्रय किया था। जिसके लिए उसने सीटी फाइनेंस इंडिया से 6 लाख 85 हजार का ऋण गत 11 नवम्बर 2001 को लिया था। इसी ऋण की अदायगी उसने श्री राम फाइनेंस के माध्यम से जुलाई 2004 तक नियमित रूप से किया था।

उसने अधिवक्ता के माध्यम से फोरम को जानकारी दी थी कि उसने 624992 रूपए के एवज में कुल मय ब्याज 658700 रूपये अदा किया था। जो ऋण राशि से 33 हजार 708 रूपए अधिक था । बावजूद इसके फाइनेंस कंपनी ने 124792 रूपया बकाया होने की जानकारी देते हुए 12 जुलाई 2004 को बगैर नोटिस के ट्रक को अधिग्रहित कर लिया था। मामले की सुनवाई में नोटिस के बावजूद फाइनेंस कंपनी के जिम्मेदार सक्षम अधिकारी उपस्थित नही हुए थे। लिहाजा फोरम ने एक पक्षयी सुनवाई की थी।

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