Jun 25, 2010

कलेक्टर को सेवा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं : शिक्षाकर्मी को करें बहाल

गलत अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आरोप में सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी को सेवा में बहाल करने और रुके हुए वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है।

दुर्ग जिले के नवागढ़ ब्लॉक के संबलपुर में शिक्षाकर्मी वर्ग ३ के पद पर २० जुलाई २००७ को उत्तर कुमार यादव की नियुक्ति हुई। इसके बाद वह लगातार स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा। ७ माह बाद १६ फरवरी २००८ को दुर्ग कलेक्टर ने गलत अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सिंगल बेंच ने खरिज कर दिया। इस पर उसने अधिवक्ता दिनेश तिवारी के माध्यम से डिवीजन बेंच में रिट अपील पेश की। इसमें कहा गया कि वह एकल शिक्षक वाले स्कूल में कार्यरत्‌ रहा। वहां उसे रिलीफ करने कोई तैयार नहीं था। इसके कारण अनुभव प्रमाणपत्र में पांच अधिकारियों के हस्ताक्षर कराए गए। उसकी नियुक्ति जनपद पंचायत नवागढ़ ने की है। इस आधार पर कलेक्टर को सेवा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

जस्टिस आईएम कुद्दुसी एवं जस्टिस प्रशांत मिश्रा की युगलपीठ में बुधवार को अपील पर सुनवाई हुई। उन्होंने याचिकाकर्ता को पुनः बहाल करने तथा रुके हुए वेतन का लाभ देने का आदेश दिया है।

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