Jun 25, 2010

डिप्टी रेंजर के हत्यारे को नहीं मिली जमानत

पेड़ों की अवैध कटाई रोकने गए डिप्टी रेंजर की हत्या करने वाले वन तस्कर की जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक देवभोग थाना क्षेत्र के वन परिक्षेत्र इंदा के डिप्टी रेंजर मार्क तांडी २७ नवंबर २००९ की रात को वनरक्षक बसंत कुमार के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धोबन नाला के जंगल में पेड़ काटने की आवाज सुनी। दोनों आवाज आ रहे स्थान की ओर बढ़े। इसी समय पेड़ काटने वाले ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। अंधेरे का लाभ उठाकर वनरक्षक बसंत कुमार उनके चंगुल से नकल भागा, जबकि डिप्टी रेंजर मार्क तांडी को उठाकर आरोपी जंगल के अंदर ले गया। दूसरे दिन वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल के अंदर डिप्टी रेंजर की तलाश की तो उसकी रंक्त रंजित लाश पाई गई। देवभोग पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने डिप्टी रेंजर की हत्या के आरोप में वन तस्कर बदन उर्फ विरेंद्र महापात्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है

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