May 13, 2010

बैंक लौटाए पैसा : फोरम का आदेश

एफडीएआर की परिपक्वता के बाद रिन्यू न कर राशि का भुगतान करने से मना करने के मामले में छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन के खिलाफ आदेश पारित किया है। जिसमें फोरम ने एक माह के भीतर परिवादी को एफडीआर की राशि का भुगतान ब्याज समेत करने कहा है।

प्रकरण के मुताबिक नेहरू नगर निवासी रामआशीष सिंह व उनकी पत्नी ललिता सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक नेहरू नगर शाखा में ५०-५० हजार रूपए के पांच एफडीआर करवाया था। ६ महीने बाद परिपक्वता होने पर उन्होने सभी एफडीआर को फिर से ६ महीने के लिए रिन्यू कराने एफडीआर का मूल सर्टिफिकेट बैंक के पास जमा किया। बैंक प्रबंधन द्वारा २ लाख रूपए के ४ एफडीआर रामआशीष सिंह व ललिता सिंह को प्रदान किया। ५० हजार रूपए का एक एफडीआर को तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए रोक लिया गया। बाद में बैंक प्रबंधन ने रोकी गई रकम व एफडीआर को रामआशीष यादव का होना बताकर एफडीआर की रकम देने से मना कर दिया। तब रामआशीष सिंह व ललिता सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश कर एफडीआर की जमा राशि ब्याज के साथ दिलवाने व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाना दिलवाने का आग्रह किया। सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि परिवादी पांचवी एफडी का नवीनीकरण कराने का अधिकार रखते थे।

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