May 13, 2010

टीआई के नक्सली क्षेत्र में तबादले पर रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट के वेकेशन जज ने छत्‍तीसगढ़ के लोरमी थाने के तत्कालीन टीआई के दंतेवाड़ा स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। प्रकरण को अलगी सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद १४ जून को होगी।

पुलिस मुख्यालय ने जिले के लोरमी थाने में पदस्थ टीआई बोनिफास एक्का का नवंबर २००९ में नक्सली प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यालय में अभ्यावेदन देकर स्थानांतरण रद्द करने की मांग की। आवेदन पर बिना विचार किए मार्च २०१० में उन्हें एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया। विभाग में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि वे लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। १९९६ से ९९ तक नक्सल प्रभावित बस्तर में उनकी पोस्टिंग थी। इसके अलावा उन्होंने सरगुजा, कोरिया में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने याचिका में १७ माह पूर्व ही बिलासपुर में पदस्थापना होने की बात कही है। मामले की सुनवाई बुधवार को वेकेशन जज प्रीतिंकर दिवाकर के अवकाशकालीन कोर्ट में हुई। उन्होंने उनके स्थानांतरण पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

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