Jun 18, 2010

बीएसपी में जूनियर अफसर प्रमोशन पर स्टे - हाईकोर्ट ने दी तीन हफ्ते की मोहलत

जूनियर ऑफिसर प्रमोशन मामले में कुछ बीएसपी कर्मियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर से स्टे देने की मांग की थी। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट को तीन हफ्ते की मोहलत दी है। अंतिम सुनवाई ९ जुलाई को होगी।

जूनियर ऑफिसर प्रमोशन की लिखित परीक्षा की घोषणा के साथ ही इस मामले में कुछ कर्मियों द्वारा स्टे मांगे जाने की संभावना जताई जा रही थी। तत्संबंध में मैनेजमेंट को भी अंदेशा था कि कुछ कर्मी प्रमोशन प्रक्रिया पर स्टे की मांग कर सकते हैं। इस अंदेशे के चलते मैनेजमेंट ने हाईकोर्ट में केविएट लगा दिया था। मैनेजमेंट ने केविएट के संबंध में ६ जून को बाकायदा सूचना का भी प्रकाशन कराया था।

आज हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच में जस्टिस कुद्दीसी व जस्टिस नवलकिशोर अग्रवाल ने कर्मियों द्वारा मांगे गए स्टे के आधार पर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूबीसी २६५८५ के तहत मामले को सुना। कर्मियों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि जूनियर अफसर मामले में पुराने प्रकरण पर सुनवाई चल रही है और जब तक इस प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक नई प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। तत्संबंध में हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट को तीन हफ्ते का समय दिया है। मैनेजमेंट ने इस मामले में बीपी मिश्रा को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है जबकि कर्मियों की ओर से अधिवक्ता वीजी तामस्कर इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। जिन कर्मियों द्वारा स्टे मांगा गया है उनमें हृषिकेश प्रसाद, वी. शेखर, टीएन सिंह, ए.वी. सिंह, ए.वी. दयाशंकर आदि शामिल हैं।

जूनियर अफसर प्रमोशन की लिखित परीक्षा के ठीक पूर्व इस संबंध में हाईकोर्ट में आपत्ति उठाए जाने से यह मामले फिर एक बार दिलचस्प हो चला है। पूर्व में हुए प्रमोशन को लेकर असंतुष्ट कर्मी चाहते हैं कि संपन्ना प्रमोशन प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। बीएसपी कर्मी ए.वी. दयाशंकर समेत करीब १९२ कर्मियों द्वारा तत्संबंध में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। इस बीच मैनेजमेंट ने लिखित परीक्षा की घोषणा कर दी। इससे असंतुष्ट कर्मी बेहद गुस्साए हुए हैं।

My Blog List