स्वयं के व्यय पर बीएड व बीटीआई करने वाले शिक्षकों को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो वेतनवृद्धि देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग गरियाबंद में गरियाबंद निवासी बद्रीप्रसाद देवांगन की नियुक्ति १९८२ एलडीटी के पद पर हुई। इसी प्रकार घनश्याम साहू की ६ जुलाई १९९५ में यूटीडी के पद पर भर्ती हुई। श्री देवांगन ने नियुक्ति से पहले वर्ष १९८१ में स्वयं के व्यय पर बीएड की डिग्री ली थी। घनश्याम साहू ने १९९१ में बीटीआई का प्रशिक्षण लिया था। प्रमोशन देकर दोनों को व्याख्याता बनाया गया। शासन ने २४ फरवरी १९९८ में सकुर्लर जारी कर स्वयं के व्यय पर बीएड, बीटीआई करने वालों को इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद भी दोनों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता जमील अख्तर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सतीश कुमार अग्निहोत्री ने इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया है।बिलासपुर। २७ साल की सेवा में एक भी प्रमोशन नहीं मिलने पर एसईसीएल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस सतीश कुमार अग्निहोत्री ने याचिका को स्वीकार कर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
UK: The Supreme Court on the 'creditor duty' - its existence, content and
engagement
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And so we have it - one of the most important company law judgments of
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1 year ago