छ्त्तीसगढ के बालको चिमनी हादसे में साक्ष्य प्रभावित करने के मामले में गिरफ्तार वल्लभगढ़ लैब के प्रमुख सहित तीनों इंजीनियरों की जमानत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। बालको चिमनी हादसे के मामले में हरियाणा के वल्लभगढ़ स्थित एनसीसीबीएम में चिमनी के मलबे परीक्षण के लिए भेजा गया था। लैब से प्राप्त रिपोर्ट एनआईटी रूढ़की से प्राप्त रिपोर्ट के विपरीत थी। इसके अलावा शासन द्वारा फीस देने एवं मलबा गिरने के बावजूद बालको अधिकारियों को लैंब अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। चिमनी हादसे के साक्ष्य प्रभावित करने के मामले में बालको पुलिस ने 25 मार्च को वल्लभगढ़ हरियाणा की नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल के सेंटर हेड डा. एमएम अली, इंजीनियर आरके गोस्वामी और यूके मंडल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को 27 मार्च को बालको पुलिस कोरबा लेकर पहुंची। आवश्यक पूछताछ एवं कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरोज नंद दास के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से उन्हें जमानत के अभाव में जिला जेल कोरबा दाखिल करा दिया गया। उक्त आरोपियों ने जमानत के लिए आज जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी। विद्वान न्यायधीश पीके दबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों इंजीनियरों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
MEITY to release draft DPDP rules for public consultation after Budget
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As reported by CNBC, MeitY is set to release draft rules for the Data
Protection and Privacy (DPDP) Act for public consultation immediately
following the B...
5 months ago