कोर्ट के नोटिस पर गांव के सरपंच की ओर से वकील ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी और नियमों के अनुसार ही 15 दिन का समय आवेदन आदि के लिए दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद पंचायत के डिप्टी डायरेक्टर ने समय दिए बिना पुराने विज्ञापन के आधार पर ही नियुक्ति कर दी। इसके खिलाफ श्री प्रधान ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
MEITY to release draft DPDP rules for public consultation after Budget 
session
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As reported by CNBC, MeitY is set to release draft rules for the Data 
Protection and Privacy (DPDP) Act for public consultation immediately 
following the B...
1 year ago
 
 
