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Feb 5, 2010

पंडरीपानी में पंचायत कर्मी मामले मे पंचायत डिप्टी डायरेक्टर को अवमानना नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में पंचायत विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, सरपंच व ग्राम सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत विभाग ने भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। रायपुर जिले के ग्राम पंडरीपानी में पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। नियमानुसार इस पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिन बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। आवेदन आदि के लिए समय दिया जाता है, लेकिन पंचायत ने विज्ञापन प्रकाशित कराने के सात दिन के अंदर ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। गांव के सीताराम प्रधान ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराने की मांग की।

कोर्ट के नोटिस पर गांव के सरपंच की ओर से वकील ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी और नियमों के अनुसार ही 15 दिन का समय आवेदन आदि के लिए दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद पंचायत के डिप्टी डायरेक्टर ने समय दिए बिना पुराने विज्ञापन के आधार पर ही नियुक्ति कर दी। इसके खिलाफ श्री प्रधान ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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