गृह निर्माण समिति के निष्कासित सदस्यों के आवेदन पर मंत्री द्वारा नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ समिति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहकारिता सचिव व शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे ने समिति के संचालक मंडल के सदस्य एचआर शर्मा सहित ४ सदस्यों को निष्कासित किया है। इसके खिलाफ चारों सदस्यों ने उप पंजीयक सहकारिता के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इस पर समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जवाब से संतुष्ट होने के बाद उप पंजीयक ने वाद को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त पंजीयक के समक्ष अपील की। यहां से अपील खारिज होने के बाद निष्कासित सदस्यों ने सहकारिता मंत्री को आवेदन दिया। इस पर मंत्री ने समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। समिति के अध्यक्ष ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली एवं वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि निष्कासित सदस्यों के संबंध में मंत्री को जवाब तलब व कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए शासन एवं सहकारिता सचिव को नोटिस जारी किया है।
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रौशनी में आदिम जिन्दगी : भाग 3
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