छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती एवं पदोन्नति नियम २००८ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शिक्षक अनिल शुक्ला एवं अन्य ने प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने पदोन्नति परीक्षा लिए जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (शालेय स्तरीय) भर्ती व पदोन्नति नियम २००८ बनाया है। इसमें प्राचार्य पद की भर्ती के लिए पदोन्नति परीक्षा का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया कि ७५ प्रतिशत पदों को वरिष्ठता के आधार पर हेडमास्टर व व्याख्याताओं को प्रमोशन देकर भरा जाना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहली बार याचिका को २९ जुलाई २००९ को खारिज कर दिया। इसके बाद पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई। दूसरी बार हाईकोर्ट ने ५ फरवरी २०१० को याचिका को खारिज कर दिया। इस पर अधिवक्ता मो. फखरुद्दीन व राहुल बीरथरे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से जवाब मांगा है।
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रौशनी में आदिम जिन्दगी : भाग 3
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