Aug 12, 2010

हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी जेई की नियुक्तियां

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में जेई के पदों पर हुई नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने जूनियर इंजीनियर के रिक्त १३८ पदों पर भर्ती के लिए २१ जुलाई २००६ को विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इसके लिए ७ जनवरी २००७ को परीक्षा आयोजित की गई। ७ मई २००७ को साक्षात्कार हुआ। इसमें जेई इलेक्ट्रिकल पद के लिए राणा सिंह राय भी शामिल हुए। विभाग ने छानबीन समिति के एक सदस्य को बुलाकर उसके जाति प्रमाणपत्र की जांच कराई। इसमें श्री राय के पिता का जन्म मध्यप्रदेश के सागर में होने के कारण प्रमाणपत्र छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने की बात कही गई। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दकी के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, इस कारण से उसे जाति प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जाति छानबीन समिति में पांच सदस्य हैं, ऐसे में किसी एक सदस्य का फैसला मान्य नहीं होता है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर विभाग को नोटिस जारी किया है। विभाग में जेई पद पर जो भी नियुक्तियां हुईं, वह हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होंगी।

आरंभ में पढ़ें : -
एक थी नारायणी कहानी संग्रह
लेह अब यादें ही शेष हैं

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