Jul 8, 2010

सीएमओ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ लोक आयोग की रिपोर्ट को बिलासपुर हाईकोर्ट ने उचित माना है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर रोक लगाने संबंधी याचिका को अस्वीकार कर दिया है। 

डॉ.आरएन नेताम राजनांदगांव में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे। उनके खिलाफ जिले में दवा व उपकरण खरीदी में आर्थिक अनियमितता करने की शिकायत की गई। शासन ने जांच के लिए शिकायत को छत्तीसगढ़ लोक आयोग भेजा। लोक आयोग ने १ फरवरी २०१० को अपनी जांच रिपोर्ट इस अनुशंसा के साथ सौंपा कि शासन सीएमओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करे। रिपोर्ट आने के बाद डॉ.नेताम को सीएमओ के पद से हटाकर मुख्यालय में पदस्थ किया गया। आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगाने डॉ.नेताम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें लोक आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। लाखों के इस आर्थिक अनियमितता से जुड़े प्रकरण की जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ में सुनवाई हुई। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता किशोर भादुड़ी तथा लोक आयोग की ओर से सुमेश बजाज ने तर्क प्रस्तुत किया। आयोग की रिपोर्ट पर रोक नहीं लगाने तर्क दिया गया। लंबी बहस के बाद एकलपीठ ने सीएमओ को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन को अस्वीकार कर आयोग की रिपोर्ट को उचित ठहराया है।बिलासपुर। सेवानिवृत्त कांकेर सीएमओ की पेंशन राशि से १० प्रतिशत की कटौती करने संबंधी शासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।


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