Jul 9, 2010

छत्‍तीसगढ़ राज्‍य प्रशासनिक सेवा के एसडीएम नाहटा जमानत पर रिहा

रिश्तव काण्ड में आरोपी बनाए गए छत्‍तीसगढ़ राज्‍य प्रशासनिक सेवा के बालोद में पदस्‍थ एसडीएम जी.सी. नाहटा को गुरुवार को न्यायालय से जमानत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक पण्डा ने यह आदेश जारी किया। प्रकरण के अनुसार नाहटा ७ मई २०१० को बालोद में ग्राम घुमका निवासी दिलीप सिन्हा से ४० हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। एण्टी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें पकड़ा था। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। ८ मार्च को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद से वे लगातार न्यायिक रिमांड में जेल में निरुद्ध थे। गुरुवार को उनके वकील ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका लगाई कि प्रकरण के ६० दिन होने के बाद भी पुलिस इस मामले में चालान पेश नहीं कर पाई है। उक्त धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास या १० वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में नाहटा की जमानत याचिका स्वीकार की जा सकती है। इसके बाद न्यायाधीश श्री पण्डा ने उन्हें जमानत दे दी और पुलिस को फटकार लगाई कि वे जल्द से जल्द चालान पेश करे। नाहटा को बेमेतरा निवासी संजय पिता मोती लाल जैन की १५ हजार रुपए व इतने ही मुचलका जमानत में रिहा किया गया।

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