बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने जिला प्रशासन के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें भाटिया ग्रुप द्वारा संचालित केबल नेटवर्र्क के कंट्रोल रूम को ज्यादा समय तक सील करने की अनुमति मांगी थी। नियम के अनुसार केबल नेटवर्क के कंट्रोल रूम को एसडीएम द्वारा १० दिन से ज्यादा समय के लिए सील नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा समय तक सील करने के लिए जिला जज से अनुमति जरूरी है।
जिला प्रशासन ने जिला सत्र न्यायालय श्रीमती अनिता झा के न्यायालय में आवेदन लगाते हुए कहा था कि मंजीत सिंह भाटिया और साथियों की शिकायत पर सेंडो आइस फैक्ट्री में अवैध रूप से संचालित केबल नेटवर्क के कंट्रोलरूम के उपकरण को जब्त उसे सील कर दिया गया। नियम के अनुसार कंट्रोल रूम को सील करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली जाए, ताकि कंट्रोल रूम को लंबे समय तक के लिए सील किया जा सके। जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता झा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रशासन का आवेदन खारिज कर दिया। जिला सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि शासन को और समय देने का कोई आधार नहीं है। गौरतलब है कि मंजीत सिंह भाटिया और उसके साथियों ने १२ अप्रैल को एसडीएम से शिकायत करते हुए कहा था कि सेंडो आइस फैक्ट्री में अमोलक सिंह भाटिया और उसके सहयोगी अवैधानिक तरीके से टेलीविजन नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर एसडीएम ने सेंडो आइस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए कं ट्रोल रूम को सील कर दिया था और वहां रखे उपकरण की जब्ती बनाई थी।