काफिर बताते हुए पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण रायपुर के वीरगांव का है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांधीनगर वीरगांव निवासी शादिर बनारसी के खिलाफ यहीं रहने वाले शादिर अंसारी, जमील रजा सहित अन्य ने एक पाम्प्लेट छपवाए, जिसमें यह लिखा था कि यह मुस्लिम सुन्नी धर्म को नहीं मानता, वह वहाबी व काफिर है। इस कारण उसका व उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा उसके बेटी के विवाह के दौरान भी पर्चा बाट कर शादी में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इस बात की उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी बेटी का शादी कराया गया। रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार ने राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। शिकायत के बाद भी आयोग से भी न्याय नहीं मिलने पर उसने अधिवक्ता मतीन सिद्दकी, सिद्घार्थ शुक्ला एवं एजीके खोखर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने प्रकरण पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर रायपुर एवं पुलिस अधीक्षक रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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