वरिष्ठ कृषि अधिकारी का स्थानांतरण कर उनके स्थान पर कनिष्ठ को पदस्थ किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। प्रकरण के लंबित होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।
कृषि विभाग के कृषि उवर्रक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में अनूप कुमार चतुर्वेदानी १३ नवंबर २००९ से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। संचालक कृषि ने १५ जुलाई २०१० को इनका स्थानांतरण उपसंचालक कृषि दुर्ग करने आदेश जारी किया। इस आदेश को उन्होंने अधिवक्ता जितेन्द्र पाली एवं वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि प्रयोगशाला में पदस्थापना ८ माह पूरा नहीं हुआ है, समय से पूर्व स्थानांतरण किया जाना अनुचित है। इसके अलावा महासमुंद में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसंत कुमार साहू स्वयं के व्यय स्थानांतरण पर प्रयोगशाला आने के लिए उपसंचालक कृषि को आवेदन दिया था। इस पर उपसंचालक ने संचालक कृषि को पत्र लिखा, इसी आधार पर उनका समय से पहले स्थानांतरण किया गया। कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ के स्थान पर पदस्थ किया जा रहा है।
ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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