Jul 3, 2010

छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में एमडी की अतिरिक्त सीट के लिए दूसरी काउंसिलिंग पर रोक लगाने दायर याचिका खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजनांदगांव स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में एमडी की अतिरिक्त सीट के लिए द्वितीय काउंसिलिंग पर रोक लगाने दायर याचिका को खारिज कर दिया। दोनों सीटों को द्वितीय काउंसिलिंग से भर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर राजनांदगांव को स्नातकोत्तर कक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ४ अतिरिक्त सीटें आबंटित की हैं। इसमें से दो सीटें राज्य शासन कोटे के लिए आरक्षित हैं। दोनों सीट पर शासन द्वारा काउंसिलिंग नहीं किए जाने पर डॉ. श्वेता सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने बीते २३ जून को राज्य शासन की दोनों सीटों के लिए ३० जून से पहले काउंसिलिंग करने का आदेश दिया था। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने २५ जून को काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया और २ जून को काउंसिलिंग कर डॉ. श्वेता सिंह तथा डॉ. नवलकांत जोगी को प्रवेश दे दिया। दोनों ही उम्मीदवार एससी व एसटी वर्ग से हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व से चयनित अभ्यर्थी डॉ. पीयूष खंडेलवाल व डॉ. मीनाक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि आबंटित ४ अतिरिक्त सीटों पर राज्य शासन ने अपने कोटे की दो सीटों के लिए काउंसिलिंग कर प्रवेश दिया है।

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