Jul 9, 2010

स्थानांतरण आदेश में कारण उल्लेख करना अनिवार्य नहीं

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में प्रशासनिक कारण लिखने की बाध्यता को अनिवार्य नहीं माना है। छत्‍तीसगढ़ पुरानी बस्ती रायपुर के टीआई के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

रायपुर के पुरानी बस्ती थाना के निरीक्षक अलबर्ट कुजूर का ७ नवबंर २००९ को बीजापुर स्थानांतरण कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि पुलिस एक्ट की धारा १४ के अनुसार किसी भी एसएचओ के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकता है। पुरानी बस्ती थाना में दो वर्ष का कार्यकाल नहीं हुआ है। इस आधार पर उन्होंने स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को डीजीपी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा डीजीपी को १५ दिन के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। डीजीपी ने उनके अभ्यावेदन को रद्द कर दिया। निर्णय नहीं होने पर उन्होंने पुनः याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनके स्थानांतरण आदेश में ट्रांसफर करने का कारण नहीं बताया गया। इस आधार पर उन्होंने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। 

हाईकोर्ट ने गृह विभाग को नोटिस जारी कर स्थानांतरण आदेश में कारण नहीं बताए जाने के संबंध में जवाब मांगा। हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर बहस हुई। शासन ने बताया कि सर्विस रिकार्ड में प्रशासनिक कारण से स्थानांतरण का उल्लेख है, किन्तु कर्मचारी को दी जाने वाली प्रति में जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन के जवाब से सहमत होते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

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