Jul 2, 2010

बाघ की खाल का मामला : तीसरे आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

छत्‍तीसगढ़ बिलासपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायधीश ने बाघ की खाल के मामले में पकड़े गए तीसरे आरोपी रामनारायण साहू उर्फ बंठू के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह फैसला अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिया है।

बाघ की खाल मामले में कुछ दिन पहले टिकरापारा निवासी रामनारायण साहू उर्फ बंठू पिता महावीर प्रसाद साहू (४७) को वन विभाग के दल ने घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके बाद इसे भी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीते मंगलवार को शेषन कोर्ट में इसकी जमानत के लिए आवेदन लगाया गया, लेकिन न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।

मालूम हो सरकंडा थाने के पीछे प्रगति विहार बाम्बे आवास में रहने वाला राजमिस्त्री झड़ीराम साहू पिता डेरहाराम साहू (४) अपने घर में बाघ की खाल रखा हुआ था। इसकी खबर मिलने के बाद झड़ीराम के घर दबिश दी गई। टीम ने उसे हिरासत में लिया और घर की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान टीम को उसके घर में झोले के भीतर बाघ की खाल मिली।

इसके बाद टीम के सदस्य खाल को जब्त कर झड़ीराम को पकड़कर जिला कार्यालय लौट आए। झड़ीराम को गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की गई, तब उसने निलेश चौरसिया का नाम भी बताया। इसके बाद टीम ने जाकर निलेश को तालापारा से पकड़ा। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने मामले में रामनारायण के जुड़े होने की जानकारी दी थी। इसी के आधार पर रामनारायण को गिरफ्तार किया गया।

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