Jun 19, 2010

पंचायत सचिव को बहाल करने का आदेश

गड़बड़ी के आरोप में पद से बर्खास्त पंचायत सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसे पुनः पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। प्रकरण जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कटौद का है। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कटौद निवासी शंकरलाल लहरे की १० दिसंबर १९९९ को ग्राम पंचायत कटौद में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हुई थी। गड़बड़ी का आरोप लगने पर ग्राम पंचायत की समान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर उसे १२ अक्टूबर २००६ को पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसने एसडीओ जांजगीर के समक्ष अपील की। एसडीओ ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त कलेक्टर जांजगीर के यहां अपील की। अतिरिक्त कलेक्टर ने एसडीओ के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने अधिवक्ता भूपेंद्र पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को खारिज कर याचिकाकर्ता को पुनः पद पर बहाल करने का आदेश दिया है।

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