Jun 26, 2010

बिलासपुर डीएवी स्कूल की याचिका निराकृत

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्व.श्रीमती बेलादेवी मेमोरियल चेरेटिबल सोसायटी द्वारा अनुबंध समाप्त करने को चुनौती देने वाली डीएवी स्कूल की याचिका सुनवाई के बाद निराकृत कर दिया है। जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा की एकलपीठ ने जिला न्यायालय को एक माह के भीतर मामले का निराकरण करने का निर्देश जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार स्व.श्रीमती बेलादेवी मेमोरियल चेरेटिबल सोसायटी एवं डीएवी कालेज ट्रस्ट व मेनेजमेंट सोसायटी के बीच 2001 में अनुबंध हुआ था। अनुबंध के अनुसार आरएसबी कंपाउण्ड सरकंडा में डीएव्ही स्कूल का संचालन हो रहा था। इस बीच स्व.बेलादेवी मेमोरियल चेरेटिबल सोसायटी ने डीएवी से कक्षाएं बढ़ाने का आग्रह किया। कक्षाएं नहीं बढ़ाए जाने पर स्व.बेलादेवी चेरेटिबल सोसायटी ने 13 जून 2009 को डीएवी स्कूल को नोटिस जारी कर 31 मार्च 2010 तक स्कूल बंद करने की बात कही। डीएवी स्कूल ने नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर स्व.बेलादेवी चेरेटिबल सोसायटी ने हुए अनुबंध को निरस्त करते हुए स्कूल बंद कर मार्डन एजुकेशन एकेडेमी नाम से अपना स्कूल शुरू कर दिया। इस पर डीएव्ही स्कूल ने अंतरिम राहत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। जिला न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज होने पर डीएव्ही स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा की एकलपीठ ने प्रकरण की सुनवाई के बाद याचिका को निराकृत करते हुए जिला न्यायालय को एक माह के भीतर मामले का निराकरण करने का निर्देश जारी किया है।

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