Jun 27, 2010

प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति का मार्ग खुला

विभागीय पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका वापस लिए जाने के बाद अब छत्‍तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति का मार्ग खुल गया है।

सूत्रों के अनुसार शासन ने 10 नवम्बर 2009 को एक अधिसूचना जारी कर कवर्धा जिले में प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना जरूरी था। इसे शिक्षक मालिक राम ठाकुर व अन्य ने अधिवक्ता अजीतसिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दायर याचिका में कहा गया था,कि पदोन्नति के लिए शिक्षकों से द्वितीय श्रेणी में स्नातक मांगा जाना छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (शाला स्तरीय)भर्ती व पदोन्नति नियम 2008 के विपरीत है।

प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने कवर्धा जिले में प्रधानपाठक के पद पर आगामी आदेश तक पदोन्नति परीक्षा पर रोक लगा दी थी। इस बीच याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका वापस लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन स्वीकार कर लिए जाने के बाद कवर्धा जिले में प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति का मार्ग खुल गया है।

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