बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर जिले के सिमगा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पकड़ीडीह में पंचायतकर्मी की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। प्रकरण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
ग्राम पंचायत पकड़ीडीह में पंचायतकर्मी की नियुक्ति के लिए १६ जनवरी २००७ को प्रस्ताव लाया गया। इसके आधार पर सेवाराम धु्रव को ९ अप्रैल २००७ को पंचायतकर्मी नियुक्त किया गया। उसकी नियुक्ति को अवैधानिक बताते अन्य अभ्यर्थी तेजराम ने एसडीओ के समक्ष अपील की। एसडीओ ने प्रस्ताव को चुनौती नहीं देने की बात कहते हुए अपील खारिज कर दी। इसके बाद उसने बलौदाबाजार के अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील की। अपर कलेक्टर ने अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए सेवाराम ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसे स्वीकार कर हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई हुई। पक्षकारों के नहीं आने पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता सेवाराम के स्थान पर आगामी आदेश तक किसी अन्य की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। याचिका में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव, सिमगा सीईओ व ग्राम पंचायत पकड़ीडीह को पक्षकार बनाया गया है।