Jun 27, 2010

मल्हार के अपहरणकर्ताओं की जमानत नामंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट ने ग्रामीण को अगवा कर बिल्हा ले जाने व मारपीट करने के आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मल्हार पुलिस चौकी में जुर्म दर्ज किया गया है।

मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार निवासी भागवत प्रसाद पिता गोकुल प्रसाद के घर १ मई २०१० की तड़के ४ बजे चैतुराम यादव व अरविंद शर्मा आए। दोनों ने घर के अंदर बलपूर्वक प्रवेश किया। फिर मारपीट करने के बाद भागवत को मोटरसाइकिल में बैठाकर बिल्हा निवासी संतोष अग्रवाल के घर ले गए। उसके साथ संतोष अग्रवाल ने भी मारपीट की और उसे अपनी दुकान में बंद कर दिया था। बीते २० मई को उसे छोड़ा गया। वहां से मुक्त होने के बाद इस दिन की शाम अपने घर पहुंचा। २१ मई को उसने अपहरण की रिपोर्ट मल्हार पुलिस चौकी लिखाई। इस पर चौकी प्रभारी ने आरोपी चैतुराम यादव, अरविंद शर्मा व संतोष अग्रवाल के खिलाफ धारा ३४१, ३४२, २९४, ३२३, ५०६ बी, ३६४, ३४ के तहत जुर्म दर्ज किया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी संतोष व अरविंद ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया। वहां से जमानत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई। इस पर शुक्रवार को जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने अपराध को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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