शिक्षाकर्मी वर्ग-३ की परीक्षा मेंत्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्र होने से अभ्यर्थी उत्तर नहीं दे पाया। इसे लेकर उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को उक्त प्रश्नपत्र एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। प्रकरण में अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
मुंगेली निवासी शिवकुमार देवांगन व्यापमं द्वारा ६ दिसंबर २००९ को शिक्षाकर्मी वर्ग-३ के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था। उसे जो प्रश्नपत्र मिला था, वह त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा बहुत से सवाल गलत थे। परीक्षार्थी ने परीक्षा हॉल में ही इसकी शिकायत की। इसके बाद भी प्रश्नपत्र को नहीं बदला गया। इस पर अभ्यार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका पर मंगलवार को जस्टिस आईएम कुद्दुसी एवं जस्टिस एनके अग्रवाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। उन्होंने व्यापमं को उक्त प्रश्नपत्र एक सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।