Jun 25, 2010

अपहरणकर्ताओं की अग्रिम जमानत खारिज

जुआ खेलने के लिए उधार में दी गई रकम वसूलने के लिए अपहरण और मारपीट करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे क्षेत्र का है। रेलवे परिक्षेत्र निवासी महावीर राजपूत ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह शहर के ही किसी इलाके में जुआ खेल रहा था। इस दौरान ३० हजार रूपए हारने के बाद कपिल त्रिपाठी से उसने १७ हजार रूपए उधार लिया और एक बार फिर जुआ खेलने बैठ गया। इसकी वसूली के लिए कपिल, शरद त्रिपाठी व तीन अन्य लोगों ने रेलवे परिक्षेत्र से उसका अपहरण कर लिया और व्यापार विहार के एक सूने मकान में ले जाकर नजरबंद कर दिया। 

वहां उधार चुकता नहीं किए जाने की बात कहते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद सूने मकान में नोटरी को लेकर आए और ५० रूपए के स्टाम्प पर जबरिया उससे इकरारनामा पर हस्ताक्षर करा लिया। इसमें जुए के लिए ली गई उधार की रकम को १० फीसदी ब्याज के साथ चुकाने की बात लिखी गई है। अपहरण व मारपीट की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा ३६६, ३८४, ५०६, ३४ व ३२३ के तहत जुर्म दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया था। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपहरण के आरोपियों ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा की सिंगल बेंच में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस श्री शर्मा ने अपहरण और मारपीट के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

My Blog List