Apr 13, 2010

फर्जीवाड़ा : जमानत याचिका खारिज

जमीन की खरीदी-बिक्री में फर्जीवाड़ा करने वाले की अग्रिम जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उस पर आरोप है कि उसने दूसरे की जमीन को अपना बताकर एक व्यक्ति से ११ लाख रुपए हड़प लिए हैं।

मामला राजधानी रायपुर का है। यहां रहने वाले एजाज खान ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर विजय जैन से खरीदी-ब्रिकी का सौदा कर लिया। इसके बाद एग्रीमेंट कराकर११ लाख ヒपए हड़प लिए। एजाज खान ने जिस जमीन का सौदा किया था वह रायपुर निवासी सुलेख शुक्ला की थी। इसकी जानकारी होने पर उसने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई। थाने में शिकायत के बाद से एजाज फरार है। इसी दौरान उसने जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। वहां उसके आवेदन को नामंजूर किए जाने के बाद उसने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस श्री शर्मा ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

My Blog List