बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरपंच के आर्थिक अधिकार पर रोक लगाने के एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। 36 गढ़ सरगुजा के प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम कनकपुर में सीताबाई सरपंच निवार्चित हुई है। चुनाव के बाद पराजित प्रत्याशी श्रीमती दुर्गावती ने प्रतापपुर एसडीएम के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत कर कहा कि ग्राम पंचायत कनकपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। निर्वाचित सरपंच इस वर्ग की नहीं हैं। इस कारण से उसके निर्वाचन को शून्य कर दी जाए।
याचिका पर मार्च में सुनवाई होनी थी। सुनवाई की तारीख बढ़ने पर याचिकाकार्ता ने सरपंच के आर्थिक अधिकार पर रोक लगाने की मांग की। आवेदन पर एसडीएम ने २७ मार्च को सरपंच सीताबाई के आर्थिक अधिकारों पर रोक लगा दी। इस आदेश के खिलाफ सीताबाई ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है।