Apr 20, 2010

कानून में सभी बराबर

सहायता सामाजिक संस्था हाउसिंग बोर्ड ने वार्ड 23 शारदा पारा कैंप-2 में छत्तीसगढ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सौजन्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

प्रथम श्रेणी न्यायाधीश छाया सिंह ने लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कभी भी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। छोटे-मोटे झगड़ों में थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर्याप्त कारण के बाद भी थाने में रिपोर्ट नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। न्यायालय का खर्च उठाने में असमर्थ व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण में सादे कागज में आवेदन कर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकता है। पुलिस किसी की भी बिना वारंट या ठोस कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। महिलाओं को पुलिस सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस का होना जरूरी है। उन्होंने विभिन्न धाराओं के बारे में भी जानकारी दी। अधिवक्ता सरोज सिंह ने महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पत्नी के रहते हुए यदि दूसरा विवाह करना अवैध है। इसके लिए कानून में कड़े दंड का प्रावधान है। वार्ड 23 की पार्षद रामबाई वर्मा ने कहा कि वे अपने वार्ड की हर समस्या के निराकरण के लिए प्रयासरत रहती हैं। आगे भी कोई समस्या वार्ड में ही हल की जाएगी। जरूरत पडऩे पर न्यायालय की शरण ली जाएगी। संचालन सचिव दिनेश सिंह एवं आभार प्रदर्शन संस्था अध्यक्ष सरिता सिंह ने किया। इस अवसर पर महिला स्वसहायता समूहों की गीता चौधरी, भुल्लू देवी, उमा देवी, मंजू देवी, मीता, गोमती शुक्ला आदि उपस्थित थीं।

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