Apr 5, 2010

मां व पिता के हत्यारे बेटे की अपील खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मां व पिता के हत्यारे बेटे की अपील को खारिज करते हुए आरोपी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। दुर्ग जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रनबोड़ निवासी सामंतराम उर्फ जगदीश साहू व उसके पिता केजूराम के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। २४ मार्च २००२ की रात आरोपी जगदीश के पिता केजू व मां बुधवाराबाई घर में सो रहे थे। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और धारदार हथियार से वारकर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया। और न्यायालय में चालान पेश किया। 

छत्‍तीसगढ के बेमेतरा तहसील के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही ५०० :रूपए अर्थदंड दिया। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी के बयान व परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखते हुए डिवीजन बेंच ने आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया है। मामले में शासन की तरफ से वकील आशीष शुक्ला ने पैरवी की।

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