Apr 5, 2010

एचएम की पदोन्नति परीक्षा पर रोक : हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव व बलौदाबाजार के डीईओ से मांगा जवाब

मिडिल स्कूल हेडमास्टर के ५०६ पदों के लिए विभागीय परीक्षा लेने का मामला

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार में मिडिल स्कूल हेडमास्टर के ५०६ पदों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही शिक्षा विभाग के सचिव और बलौदाबाजार के डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बलौदाबाजार शिक्षा जिला में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत लखनलाल व अन्य ने वकील अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य शासन ने संविधान की अनुच्छेद ३०९ के तहत शिक्षा विभाग में प्रमोशन व सीधी भर्ती के लिए छग शालेय शिक्षा राजपत्रित (शाला स्तरीय) पदोन्नति व भर्ती नियम २००८ बनाया है। इस नियम में ३ फरवरी २००९ को आंशिक संशोधन किया गया। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार ने हेडमास्टर के ५०६ पदों पर प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया। विभागीय पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिए विज्ञापन में कई शर्तें रखी गईं। इसमें तीन साल अनुभव रखने वाले उच्च वर्ग शिक्षक व १२ साल का अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षकों के साथ ही प्राइमरी स्कूल के प्रधानपाठक व बीएड प्रशिक्षण और स्नातक द्वितीय श्रेणी की अनिवार्यता कर दी गई। याचिका में डीईओ द्वारा जारी विज्ञापन को चुनौती दी गर्ई है। विज्ञापन में दिए गए शर्तें को छग शालेय शिक्षा राजपत्रित (शाला स्तरीय) पदोन्नति व भर्ती नियम २००८ के विपरीत बताया गया है। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन को विसंगतिपूर्ण बताते हुए पदोन्नति परीक्षा को निरस्त करने का आग्रह किया है। जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के सचिव व बलौदाबाजार के डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगामी आदेश तक विज्ञापन के आधार पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है।

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