Apr 5, 2010

स्टे के बावजूद चुनाव कराने पर हाईकोर्ट से फटकार

भिलाई स्टील वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर स्टे देने के बावजूद चुनाव कराने पर हाईकोर्ट बिलासपुर ने संबंधित पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। चुनाव को हाईकोर्ट ने अवमानना माना है। संबंधित पक्ष ने २३ मार्च ०६ के बाद चुनाव कराना दर्शाया था।

ज्ञात हो कि इंडस्ट्रीयल कोर्ट रायपुर ने एएलसी को चुनाव अधिकारी बनाते हुए स्टील वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराने का आदेश दे दिया था। इसके विरूद्ध हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने इण्डस्ट्रीयल कोर्ट के निर्णय पर स्टे दे दिया था। यह स्टे २३ मार्च ०६ को दिया गया था। बावजूद यूनियन का चुनाव दर्शाते हुए रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स को "ई" फार्म पंजीयन कराने प्रस्तुत किया गया। इस "ई" फार्म को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स रायपुर ने इस आधार पर पंजीयन करने से मना कर दिया कि हाईकोर्ट से स्टे आदेश के चलते यूनियन का चुनाव वैधानिक नहीं है। इस चुनाव को हाईकोर्ट के जज के ध्यान में लाए जाने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ बार कौंसिल से इस मामले की जांच करने कहा था। बार कौंसिल ने यह मामला स्क्रीनिंग कमेटी को देने की बात कही। उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र सिंह गुट द्वारा दो बार "ई" फार्म का पंजीयन कराने दिए गए आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। एक "ई" फार्म में दिलीप विश्वास को अध्यक्ष व एसएम पांडेय को महासचिव तथा एक अन्य "ई" फार्म में डीसी हेनरी को अध्यक्ष, गजेन्द्र सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष व प्रेमसिंह चंदेल को महासचिव चुना जाना दर्शाया गया था।

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