Apr 17, 2010

कूटरचना कर चाचा की जमीन को बेचने के आरोपी भतीजे को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत

धोखधड़ी कर चाचा की जमीन को बेचने वाले आरोपी भतीजे को बिलासपुर हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने प्रकरण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करने कहा है। दुर्ग के कोहका निवासी कृष्ण कुमार सिंह पिछले वर्ष २००९ में अपने पुत्र के पास आंध्रप्रदेश गया हुआ था। इसके पूर्व उसके भतीजे नवीन सिंह ने जमीन की देखरेख करने के नाम पर दस्तावेज की फोटोकापी ली थी। कृष्ण कुमार सितंबर २००९ में लौटा, तो उसके प्लाट में द्वारिका साहू तथा एमके साहू के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। पूछताछ में दोनों ने नवीन सिंह से उक्त भूमि खरीदने की जानकारी दी। भू-स्वामी ने इस घोटाले की रिपोर्ट सुपेला थाने में लिखाई। पुलिस ने प्रकरण में दलाल दलवीर खान, धनीराम एवं नवीन सिंह के खिलाफ धारा ४२९, ४६७ एवं ३४ के तहत जुर्म दर्ज कर एक आरोपी धनीराम को गिरफ्तार किया।

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी नवीन ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय दुर्ग में आवेदन प्रस्तुत किया। यहां से आवेदन खारिज होने के बाद अधिवक्ता अशोक वर्मा एवं गजेंद्र साहू के माध्यम से उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि कथित फर्जी बिक्री प्रपत्रों में अभियुक्त नवीन सिंह की फोटो व हस्ताक्षर भी नहीं है। फोटोकापी के आधार पर रजिस्ट्री को भी गलत बताया गया। जस्टिस टीपी शर्मा ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए संग्रहित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। उन्होंने गिरफ्तारी होने की स्थिति में २० हजार रुपए या इतनी ही प्रतिभूति जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।

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