Apr 20, 2010

कानून अंधेरे में रोशनी जैसा

छत्तीसगढ के दुर्ग जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ग्राम खेरधा में किया। मुख्य अतिथि दुर्ग के अतिरिक्त सत्र न्याशधीश पीके एक्का ने कहा कि जैसे अंधेरे में चलने के लिए रौशनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन मे कानून की जानकारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत माता-पिता अपने बेटे, बेटियों, पोते और पोतियों पर अचल संपत्ति रहने के बाद भी जीवन निर्वाह के लिए आधारित है। रिश्तेदारों द्वारा उनकी देखभाल में कोताही बरती जा रही है या उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है तो परिवार वालों पर कार्रवाई हो सकती है। देखभाल नहीं करने पर तीन माह और बेदखल करने पर तीन हजार रुपए का अर्थदंड और पांच साल की सजा का प्रावधान है।

श्री एक्का ने कहा कि टोनही प्रताडऩा कानून के तहत किसी को टोनही चिन्हांकित करना अपराधिक श्रेणी में माना जाता है। यातायात दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी देते हुए श्री एक्का ने कहा कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लगने पर साढ़े १२ से २५ हजार रुपए तक और मृत्यु होने पर ५० हजार रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए दुर्घटना दावा अभिकरण बनाए गए हैं। राशि तोषण निधि से दिया जाता है। बगैर बीमा, लाइसेंस या बिना रजिस्ट्रेशन वाहन से दुर्घटना होने पर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी वाहन के मालिक की होती है। उन्होंने मौलिक अधिकारों की भी जानकारी दी। विशेष अतिथि प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश मनीष दुबे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, जिसके तहत विधिक जागरुकता शिविर के माध्यम से कानूनी जानकारियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य में चूक होने पर अपराध होते हैं।

न्यायाधीश संतोष ठाकुर ने कहा कि शिविर का एकमात्र उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि श्रमिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का विधिक प्राधिकरण में प्रावधान है। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने कहा कि सामान्य नागरिकों को विधिक अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध जमानती और गैर जमानती होते हैं। जमानती में पुलिस आरोपी को जमानत में छोड़ सकती है। जबकि गैर जमानती में आरोपी को छोडऩे या रिमांड पर लेने का अधिकार न्यायाधीश के पास सुरक्षित रहता है। चंदन गुप्ता, डा. शोभाराम बंजारे, एम चंद्रशेखर रेड्डी ने भी अपने विचार रखें। कार्यक्रम में जामुल थाना के नगर निरीक्षक अशोक शर्मा, एएसआई वीके मंडलेश, जेएन सिंह, फेकुराम कौशिक, जयराम सिंह, रामनारायण साहू, सुखदेव कामरु, निशा, नवाब अली, कृष्णा निषाद आदि उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन मंगलू राम सिन्हा ने किया।

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