Apr 19, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक 2010 पेश

सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर जुर्माना

वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक 2010 पेश किया। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों, पूजा स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आम रास्ते में शराब पीते हुए पाए जाने या शराब पीकर उत्पात करते हुए पाए जाने पर 200 से 500 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। इस अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। इस कानून का लाने का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी रोकने का है।

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