Apr 12, 2010

श्रम लोक अदालत ने किया कंपनी पर तेरह हजार का जुर्माना

छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर क्षेत्र में श्रम नियमों का उल्लंघन करती पाई गई किरंदुल की एक कंपनी मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन पर जगदलपुर श्रम लोक अदालत ने तेरह हजार रुपए का जुर्माना किया। यह राशि नहीं पटाने पर कंपनी के प्रोपराइटर को एक माह की कैद भुगतनी होगी।

रविवार को जगदलपुर श्रम न्यायालय में इस पर फैसला हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक सात जनवरी ०८ को केंद्र के लेबर एनफोर्समेंट आफिसर ने किरंदुल में अंकिता कंस्ट्रक्शन के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां वेजेस(माइंस) रुल्स का उल्लंघन होते पाया। यहां मजदूरी की दर नहीं दर्शाई गई थी। कितनी मजदूरी दी जाएगी इस बारे में कोई इंद्राज रजिस्टर में नहीं था। कितने दिन/दिनों की मजदूरी देना है, इसका भी उल्लेख नहीं था। स्थल पर नियम-कायदों को नहीं लिखा गया था। उपस्थिति पंजी संधारित नहीं की गई थी। स्थल में काम करने वाले लोगों की सूची नहीं थी। मजदूरों को मेजरमेंट स्लिप नहीं दी गई थी। वेजेस रुल्स के तहत कंपनी को पंद्रह दिनों में जवाब देने कारण बताओ नोटिस दी गई थी। इसका जवाब कंपनी ने नहीं दिया।

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