Mar 18, 2010

बीमे की रकम नहीं हो सकती कुर्क

रायपुर निवासी तुलसीदेवी अग्रवाल के पुत्र रोहित कुमार का रायगढ़ की फर्म हिंदुस्तान फेब्रिकेशन से व्यापार के सिलसिले में लेनदेन चलता था। इसी बीच उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हिंदुस्तान फेब्रिकेशन ने दावा किया कि उसे रोहित से 9 लाख 69 हजार 758 रुपए लेने हैं। उसने रोहित की जीवन बीमा पालिसी में से क्लेम की राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए रायगढ़ के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इसमें कहा गया था कि मृतक की बीमा पालिसी में से उसकी मां को जो भुगतान किया जा रहा है, वह उन्हें न दिया जाए। बल्कि यह रकम उनके पक्ष में जारी की जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीवन बीमा की रकम को कुर्क या जब्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस संबंध में दिए गए जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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