रायपुर निवासी तुलसीदेवी अग्रवाल के पुत्र रोहित कुमार का रायगढ़ की फर्म हिंदुस्तान फेब्रिकेशन से व्यापार के सिलसिले में लेनदेन चलता था। इसी बीच उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हिंदुस्तान फेब्रिकेशन ने दावा किया कि उसे रोहित से 9 लाख 69 हजार 758 रुपए लेने हैं। उसने रोहित की जीवन बीमा पालिसी में से क्लेम की राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए रायगढ़ के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इसमें कहा गया था कि मृतक की बीमा पालिसी में से उसकी मां को जो भुगतान किया जा रहा है, वह उन्हें न दिया जाए। बल्कि यह रकम उनके पक्ष में जारी की जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीवन बीमा की रकम को कुर्क या जब्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस संबंध में दिए गए जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
MEITY to release draft DPDP rules for public consultation after Budget
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As reported by CNBC, MeitY is set to release draft rules for the Data
Protection and Privacy (DPDP) Act for public consultation immediately
following the B...
3 months ago