Mar 18, 2010

जोगी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल तक टली

हाईकोर्ट ने भाजपा नेता नंद कुमार साय से नए नियम के तहते आवेदन प्रस्तुत करने कहा

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के वर्ष 2003 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को जाति आधार पर चुनौती देने वाले भाजपा नेता नंद कुमार साय से हाईकोर्ट ने नए नियम के तहत फिर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। प्रकरण पर सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए टल गई है।

वर्ष 2003 में सम्पन्न हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बिलासपुर जिले के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भाजपा नेता नंद कुमार साय थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पराजित भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार साय ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र अजजा वर्ग के लिए आरक्षित है और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत जोगी के आदिवासी होने का मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए श्री जोगी का निर्वाचन निरस्त किया जाए। श्री साय ने याचिका में यह भी मांग किया था कि अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश के समय जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था उसकी कापी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई चलते रहने के कारण ही मरवाही सीट से श्री जोगी के महासमुंद लोक सभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाया था। 17 मार्च को जस्टिस टीपी शर्मा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता नंद कुमार साय से कहा कि वह नए नियम के तहत फिर से आवेदन लगाए मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल तक टल गई है।

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