Feb 9, 2010

कमलसिंह विरुद्ध शासन के मामले मे दायर याचिका खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा व जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की युगलपीठ ने प्रकरण की सुनवाई के बाद एक मामले मे सहपाठी के हत्यारे की सजा को बरकरार रखा है और इससे संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 

सूत्रों के अनुसार बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा थाने के ग्राम पारापुट निवासी कमलसिंह ने अपने साथ पढ़ने वाले पे्रमदास की 7 अक्टूबर 1989 को कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी। दोनों 12 वीं कक्षा के छात्र थे। मृतक ने आरोपी की बहन से छेड़खानी की थी जो आरोपी को नागवार गुजरी और उसने अपने सहपाठी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय जगदलपुर ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया था। इस फैसले के खिलाफ हत्यारे ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने हत्यारे की सजा को सही ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी।

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