छात्रा को विवाह का प्रलोभन देने के बाद उसे जिन्दा जलाने वाले को छत्तीसगढ के दुर्ग न्यायालय ने कारावास समेत अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पंडा ने गुण्डरदेही थाना इलाके के ग्राम सिकोसा निवासी 26 वर्षीय धनीराम पटेल पिता हृदेय राम को हत्या की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5 सौ रूपए अर्थदण्ड की सजा दी है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
प्रकरण के मुताबिक आरोपी धनीराम पटेल ने गत 16 जुलाई 2009 की सुबह गांव की 17 वर्षीया संगीता साहू पिता भरत को जिन्दा जला दिया था। इसी घटना के बाद संगीता के परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में उपचारार्थ अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण में न्यायालय को जानकारी दी थी कि आरोपी युवक मृतका स्कूली छात्रा संगीता से घटना के कुछ माह पहले पे्रम का ईजहार किया था। जिसके बाद से संगीता इसी प्रेम प्रसंग के चलते अपने परिवार वालों से बगावत कर धनीराम के साथ रहने का मन बना लिया था। संगीता धनीराम के घर रहने पहुंची थी। आरोपी युवक द्वारा संगीता को रखने से इंकार करने पर वह घर के बाहर रखे कैरोसिन को अपने ऊपर उड़ेल लिया था। प्रकरण में बताया गया है कि इसी बीच धनीराम ने उस पर जलती हुई माचिस की तिली फेक दिया था।