छत्तीसगढ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष वीजी तामस्कर ने आपात स्थिति में आर्थिक तौर पर कमजोर वकीलों के लिए मदद का प्रस्ताव रखा था। इसके अनुसार दुर्घटना या निधन पर वकीलों को तुरंत मदद देने का प्रावधान करने को कहा गया था। एसोसिएशन की कार्यकारिणी इसे अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रारंभिक तौर पर बार एसोसिएशन अधिवक्ता कल्याण कोष का स्टेट बैंक में खाता खोल दिया गया है। इसमें वकील स्वेच्छा से राशि जमा करा सकेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट की स्टेट बैंक शाखा में खाता खोल लिया गया है।
साथ ही सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जाएगी। वकीलों को अभी बार कौंसिल की ओर से मदद दी जाती है लेकिन यह राशि उन्हें तुरंत नहीं मिल पाती। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दुर्घटना, मृत्यु या बीमारी पर तत्काल राहत दिलाने की जरूरत महसूस करते हुए एसोसिशन ने तय किया है कि इन परिस्थितियों में कल्याण कोष से वकील को तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी ताकि परिजनों पर बोझ न पड़े। इसमें वकीलों की आर्थिक स्थिति का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा और मदद उन्हीं को दी जाएगी, जिनको वास्तव में जरूरत है। किन परिस्थितियों में कितनी रकम देनी है और इसके लिए मापदंड क्या होंगे, यह तय कर लिया गया है और इस संबंध में बनाए गए नियमों को पारित कर लिया गया है। इस संबन्ध मे बार कौंसिल से और जानकारी लेने के बाद हम उसे प्रकाशित करने का प्रयाश करेंगे.