बिलासपुर हाईकोर्ट ने दायर एक आधारहीन जनहित याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता व जस्टिस सुनील सिन्हा की युगलपीठ ने जमा सुरक्षा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार कसारीडीह दुर्ग निवासी राजकुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था,कि सुप्रीम कोर्ट ने उमादेवी विरुद्ध शासन मामले की सुनवाई के बाद शासन को निर्देशित किया था कि 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी डेलीवेजेस कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस आदेश के बाद शासन ने 5 मार्च 2008 को एक आदेश जारी कर सभी डेलीवेजेस कर्मचारियों को नियमित कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसे उमादेवी मामले के तहत नहीं होना बताते हुए जनहित याचिका में जारी अधिसूचना को समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने जनहित याचिका को आधारहीन पाए जाने पर खारिज करते हुए जमा सुरक्षा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किया है।