मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के आरोपी डा.प्रमोद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपी डाक्टर फरार बताया जाता है।
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कलर डाप्लर, माइक्रोस्कोप सहित अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया था। उपकरण स्तरहीन थे, जिन्हें ज्यादा दाम दर्शाकर खरीदा गया। मामले में स्वास्थ्य संचालनालय के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें डा. प्रमोद, डा. सार्वा, सुंदरलाल आदि शामिल हैं।
तीनों आरोपियों को विभाग ने निलंबित कर दिया है, वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दो आरोपी डा. सार्वा और सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। डा. प्रमोद ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
मामले की गंभीरता के आधार पर जस्टिस टीपी शर्मा ने याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि डा. सार्वा और सुंदरलाल ने जेल से नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।