छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के प्रबंध संचालक को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन संबंधी मामले का निराकरण न करने पर जस्टिस एसके सिन्हा की सिंगल बेंच ने नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। तिफरा में सिरगिट्टी के पास एएस फन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अशोक अग्रवाल ने वाटर पार्क स्थापित करने के लिए जमीन मांगी थी। इस संदर्भ में उन्होंने सीएसआईडीसी को आवेदन किया। निगम ने आवेदक कंपनी को जमीन एलाट होने की जानकारी देते हुए इसके एवज में 40 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए। आवेदक की ओर से 10 सितंबर 2008 को 40 लाख रुपए जमा कर दिए गए। रकम जमा करने के बाद लीज का निष्पादन होना था जिसके आधार पर एएस फन प्राइवेट लिमिटेड को जमीन मिलनी थी लेकिन निगम ने जमीन देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की।
कंपनी की ओर से इस संबंध में विभाग को लगातार आवेदन दिया गया जिसका कोई असर नहीं हुआ। इसके खिलाफ श्री अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सीएसआईडीसी निर्धारित रकम जमा कराने के बाद भी जमीन नहीं दे रहा, जो अवैध है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 7 नवंबर 2008 को आदेश किया कि सीएसआईडीसी याचिकाकर्ता के आवेदन का दो सप्ताह में निराकरण करे। विभाग ने हाईकोर्ट में आवेदन किया कि दो सप्ताह में आवेदन का निराकरण संभव नहीं है।